हरियाणा सरकार ने न्याय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व तेज बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत सभी अदालतों तथा राजस्व अदालतों में समन जारी करने और उनकी तामील के लिए ई-समन प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाएगी. अब विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में समन जारी करने और तामील कराने के लिए ई-समन प्रणाली का अनिवार्य उपयोग किया जाएगा.
सख्ती से पालन करने के निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-समन प्रणाली अपनाने के सख्त निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही हरियाणा की राजस्व अदालतों को भी इस प्रणाली को अपनाने और सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मामलों के निपटारे में तेजी और प्रभावशीलता लाई जा सके.
3 फरवरी को बैठक में लिया था फैसला
आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्णय तीन फरवरी को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया था. बैठक में नए आपराधिक कानून (NCL) और NCL पोर्टल के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी.
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और क्रियान्वयन एजेंसियों को इन निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है. सभी प्रशासनिक सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन आने वाली अदालतों और संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी करें.
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