अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और समय की कमी की वजह से आप उसका निपटारा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए एक नई पहल शुरू की है. इसके तहत अब दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में ‘वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट’ लगाए जाएंगे, जहां लोग अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा करा सकेंगे.
इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. अपनी इस पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ‘वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट’ लगाने से लोग अब अपनी छुट्टी के दिन चालानों से जुड़े मामलों को निपटा सकेंगे, साथ ही इससे अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा.
कब से होगी ‘वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट’ की शुरुआत?
दिल्ली में वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट की शुरुआत 5 जुलाई 2026 से होगी. ये कोर्ट हर रविवार और हर महीने के दूसरे शनिवार को लगाए जाएंगे. कोर्ट का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा. यानी लोग छुट्टी के दिन अपनी सुविधा के अनुसार अदालत पहुंचकर चालानों का निपटारा करा सकेंगे.
किन-किन जगहों पर लगेंगे वीकेंड कोर्ट?
- पटियाला हाउस कोर्ट
- साकेत कोर्ट
- कड़कड़डूमा कोर्ट
- रोहिणी कोर्ट
- तीस हजारी कोर्ट
- द्वारका कोर्ट
किन चालानों का होगा निपटारा?
दिल्ली पुलिस के अनुसार, वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट में केवल कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस ही शामिल किए जाएंगे. यह सुविधा निजी (Private) और व्यावसायिक (Commercial) दोनों तरह के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी. हालांकि, एक वाहन से जुड़े अधिकतम 20 चालान ही इन अदालतों में एक बार में शामिल किए जाएंगे.
🚦With a view to enhancing citizen convenience and facilitating the disposal of compoundable traffic challans, Weekend Courts shall commence across all District Court Complexes in Delhi from 05 July 2026.
The courts will function from 10:00 AM to 4:00 PM on every Sunday and the… pic.twitter.com/tcIQD5ODJg
— Delhi Police (@DelhiPolice) June 24, 2026
25 जून से डाउनलोड कर सकेंगे चालान
लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस एक विशेष वेबसाइट भी शुरू कर रही है. यह वेबसाइट 25 जून 2026 से लाइव हो जाएगी. वाहन मालिक वेबसाइट पर जाकर अपने चालान डाउनलोड कर सकेंगे और फिर उन्हें लेकर वीकेंड कोर्ट में पहुंच सकते हैं.
गौरतलब है कि अक्सर लोग काम के चलते लंबे समय तक अदालत नहीं जा पाते हैं, जिससे उनके ट्रैफिक चालान भी लंबे समय तक पेंडिंग रह जाते हैं. अब वीकेंड पर कोर्ट लगने से ऐसे लोगों को छुट्टी के दिन ही अपने चालानों का निपटारा कराने का मौका मिलेगा. ऐसे में अगर आपके वाहन पर भी कोई ट्रैफिक चालान लंबित है, तो आप 5 जुलाई से शुरू हो रही इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं.
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